SAIL सतर्कता : (ISO 9001: 2015 प्रमाणित)
सतर्कता विभाग की गुणवत्ता नीति:
"SAIL सतर्कता, वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं दक्षता के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एवं निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहेगा। जोखिम आधारित दृष्टिकोण को एक प्रमुख कारक के रूप में अपनाते हुए, उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना तथा SAIL को विश्व स्तरीय संगठन बनाने में सहायता करना इसका उद्देश्य है।संरचना एवं कार्य
SAIL सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। SAIL के संयंत्रों/इकाइयों में सतर्कता संबंधी कार्यों की निगरानी अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यात्मक रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। SAIL सतर्कता के कार्य मुख्य रूप से निवारक प्रकृति के हैं। SAIL सतर्कता का ध्यान सक्रिय दृष्टिकोण पर है, अर्थात लोगों को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और निर्भीक एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा संगठन में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना। SAIL सतर्कता ने SAIL के सभी सतर्कता विभागों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) लागू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। कॉर्पोरेट सतर्कता SAIL में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और इसे ISO 9001: 2015 प्रमाणन प्राप्त है।SAIL सतर्कता संगठन चार्ट ↗
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शिकायत निवारण नीति
फाइल का आकार: 127 KB फाइल का प्रकार: PDFअधिक जानकारी ↗
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व्हिसलब्लोअर नीति
(2023-24) फाइल का आकार: 423 KB फाइल का प्रकार: PDFअधिक जानकारी ↗
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संपर्क विवरण
फाइल का आकार: 140 KB फाइल का प्रकार: PDFअधिक जानकारी ↗
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प्रणाली सुधार परियोजना
(2025-26) फाइल का आकार: 11.3 KBफाइल का प्रकार: PDF अधिक जानकारी ↗
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निवारक सतर्कता पहल के अंतर्गत केस स्टडी
(2025-26) फाइल का आकार: 14.8 MBफाइल का प्रकार: PDF अधिक जानकारी ↗
01.06.2026 से प्रभावी SAIL सतर्कता की शिकायत निवारण नीति
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) का सतर्कता विभाग कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में फैला हुआ है तथा इसका मुख्यालय SAIL, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में है। SAIL सतर्कता का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा किया जाता है तथा विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में सतर्कता कार्यों का नेतृत्व अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (ACVOs) द्वारा किया जाता है।
I. SAIL सतर्कता का क्षेत्राधिकार
1. शिकायत केवल SAIL के कर्मचारियों और/या SAIL से संबंधित मामलों के विरुद्ध दर्ज की जा सकती है।
2. SAIL सतर्कता का निजी व्यक्तियों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
SAIL सतर्कता SAIL के कर्मचारियों और/या SAIL से संबंधित मामलों की जांच करती है। SAIL के अलावा अन्य संगठनों से संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत को बंद कर दिया जाएगा।
II. शिकायत दर्ज करना
1. शिकायत CVO या ACVO या ED (Vigilance) या CGM (Vigilance)/CO को संबोधित शिकायत पत्र के माध्यम से उनके डाक पते पर दर्ज की जा सकती है, जो SAIL की वेबसाइट के सतर्कता पृष्ठ www.sail.co.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, SAIL वेबसाइट के सतर्कता पृष्ठ पर उपलब्ध “शिकायत दर्ज करें” लिंक के माध्यम से या CVO या ACVO या ED (Vigilance) या CGM (Vigilance)/CO के ई-मेल पते पर ई-मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
2. शिकायत पत्र के माध्यम से भेजी गई शिकायत में शिकायतकर्ता का पूरा नाम और डाक पता (मोबाइल/टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, सहित) शिकायत पत्र/लिफाफे पर तथा मामले से संबंधित विशिष्ट विवरण/जानकारी होनी चाहिए। यदि शिकायत पत्र/लिफाफे में शिकायतकर्ता का पूरा नाम और/या पता नहीं है, तो शिकायत को बंद कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
3. ई-मेल के माध्यम से CVO या ACVO या ED (Vigilance) या CGM (Vigilance)/CO के ई-मेल पते पर प्राप्त ऐसी शिकायतें, जिनमें ई-मेल के मुख्य भाग और/या संलग्नक में शिकायतकर्ता का नाम और पूरा डाक पता (मोबाइल/टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, सहित) दिया गया हो, सामान्य शिकायत मानी जाएंगी और CVC की शिकायत निवारण नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे मामलों में जहां ई-मेल के मुख्य भाग में नाम और/या पता उपलब्ध नहीं है, शिकायतकर्ता से SAIL सतर्कता द्वारा भेजे गए ई-मेल की तारीख से 7 दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से पूरा नाम और/या पता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता SAIL सतर्कता द्वारा भेजे गए ई-मेल की तारीख से 7 दिनों के भीतर नाम और/या पता उपलब्ध करा देता है, तो शिकायत को सामान्य शिकायत माना जा सकता है और उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। यदि शिकायतकर्ता SAIL सतर्कता द्वारा भेजे गए ई-मेल की तारीख से 7 दिनों के भीतर पूरा नाम और/या पता उपलब्ध नहीं कराता है, तो SAIL सतर्कता द्वारा ई-मेल के माध्यम से एक अनुस्मारक भेजा जाएगा, जिसमें शिकायतकर्ता से अनुस्मारक ई-मेल की तारीख से 7 दिनों के भीतर पूरा नाम और/या पता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता अनुस्मारक ई-मेल भेजे जाने के 7 दिनों के भीतर भी पूरा नाम और/या पता उपलब्ध नहीं कराता है, तो ऐसी ई-मेल शिकायतों को बंद कर दिया जाएगा।
4. उपरोक्त में ‘नाम’ से तात्पर्य शिकायतकर्ता अर्थात व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम से है, न कि केवल किसी संस्था/फर्म के नाम से।
III. SAIL सतर्कता द्वारा शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई
1. शिकायतों में तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। शिकायतें अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए और उनमें व्यापक या सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए। अस्पष्ट और/या केवल व्यापक/असत्यापन योग्य आरोपों वाली शिकायत को बंद कर दिया जाएगा।
2. केवल प्रशासनिक/सेवा संबंधी मामलों से संबंधित आरोपों वाली शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण/प्रबंधन को भेज दिया जाएगा और कोई जांच नहीं की जाएगी।
3. जांच के लिए शिकायत दर्ज होने के बाद, SAIL सतर्कता शिकायतकर्ता की सत्यता की जांच के लिए उसके पते पर डाक द्वारा एक पत्र भेजेगा। यदि शिकायतकर्ता की ओर से 15 दिनों के भीतर पत्र/ई-मेल द्वारा सत्यता की पुष्टि प्राप्त होती है, तो SAIL सतर्कता जांच आगे बढ़ाएगी। यदि SAIL सतर्कता द्वारा भेजे गए पत्र के 15 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता के पते पर डाक द्वारा एक अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा। साथ ही, SAIL सतर्कता द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल/टेलीफोन नंबर पर शिकायतकर्ता से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, यदि अनुस्मारक पत्र भेजे जाने के 15 दिनों के भीतर भी शिकायतकर्ता की सत्यता की पुष्टि पत्र/ई-मेल द्वारा प्राप्त नहीं होती है, तो CVC के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत शिकायत को बंद कर दिया जाएगा अर्थात आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।
4. शिकायतकर्ता की सत्यता की पुष्टि होने के बाद, शिकायत के परिणाम के संबंध में आगे किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, SAIL सतर्कता यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायत की जांच/परीक्षण किया जाए और CVC के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
5. निविदाओं के संबंध में शिकायतों के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि SAIL सतर्कता मामले की जांच करवाएगी, लेकिन निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका उद्देश्य संगठन में कार्य को रोकना नहीं है।
6. चूंकि SAIL सतर्कता केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखती है, इसलिए शिकायत का मुख्य उद्देश्य शिकायतों का निवारण नहीं होना चाहिए।
7. शीघ्र कार्रवाई की सुविधा के लिए शिकायत अधिमानतः टाइप किए हुए या लिखित रूप में अंग्रेजी या हिंदी भाषा में दर्ज की जानी चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्राप्त शिकायतों का पहले हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
8. सभी प्रकार की शिकायतें, चाहे वे मुद्रित हों या फोटोकॉपी, स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होनी चाहिए। अपठनीय शिकायतों को बंद कर दिया जाएगा।
9. शिकायतकर्ताओं को केवल ऐसे मामलों से संबंधित शिकायतें दर्ज करनी चाहिए जिनमें सतर्कता का पहलू हो और जो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण आदि में चल रही किसी मुकदमेबाजी का हिस्सा न हों, अर्थात मामला विचाराधीन (sub-judice) नहीं होना चाहिए। ज्ञात विचाराधीन मामलों से संबंधित शिकायतों को बंद कर दिया जाएगा।
10. सामान्यतः एक शिकायत में एक विशिष्ट मुद्दा उठाया जाना चाहिए। हालांकि, यदि एक से अधिक विशिष्ट मुद्दे हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हें अलग-अलग शिकायतों में उठाया जाए। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं को SAIL सतर्कता को शिकायत भेजते समय विवरण एक-एक करके व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से देना चाहिए, ताकि उसे बिना किसी अस्पष्टता के समझा जा सके।
11. Integrity Pact (IP) के अंतर्गत आने वाली शिकायतों को सत्यता की पुष्टि के बाद आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए Independent External Monitors (IEMs) को भेजा जाएगा। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर SAIL सतर्कता स्वतंत्र जांच भी करेगी।
12. CVC से प्राप्त “लोकहित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत” या “PIDPI” की जांच/कार्रवाई CVC के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
13. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के अंतर्गत झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा सकता है। यदि झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, तो अभियोजन के विकल्प के रूप में उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।
14. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 215(1)(a) के अंतर्गत झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में उस लोक सेवक द्वारा, जिसे झूठी शिकायत की गई थी, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके अधीन वह कार्य करता है, शिकायत दर्ज किए जाने के आधार पर अभियोजन चलाया जा सकता है।
15. संरक्षण: अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सतर्कता संबंधी मामलों के संबंध में CVO/SAIL अंतिम निर्णय लेने वाला/सलाहकारी प्राधिकरण होगा।
मैंने SAIL सतर्कता की शिकायत निवारण नीति को पढ़ और समझ लिया है
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें ↗-
PIDPI के बारे में जागरूकता
(2023-24) फाइल का आकार: 326 KB फाइल का प्रकार: PDFअधिक जानकारी ↗
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सतर्कता तंत्र
(2023-24) फाइल का आकार: 612 KB फाइल का प्रकार: PDFअधिक जानकारी ↗