अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
परिचालन विभाग
कोक ओवन तथा सतत ढलाई (सीसीडी) विभाग के नियत उत्पादों (जैसे कोक (सूखा), धमन भट्टियों से तप्त धातु (हाॅट मेटल), कंटीनुअस कास्टिंग शाॅप से स्लैब तथा ब्लूम व रोलिंग मिलों से तैयार माल का उत्पादन वार्षिक उत्पादन योजना के अनुरूप बनाए रखना, उत्पादों की गुणवत्ता व तकनीकी-आर्थिक मानक तथा सर्वोत्तम परिचालन व वाणिज्यिक लाभ को ध्यान में रख बनाए रखना।
तकनीकी-आर्थिक मानक व गुणवत्ता
- तकनीकी-आर्थिक मानक और ऊर्जा प्रबन्धन मापदण्डों का विकास तथा उनकी समीक्षा और इन मानकों व मानदण्डों को प्राप्त करने हेतु कार्य योजनाएं बनाना।
- कारखाने के तकनीकी-आर्थिक कार्य-निष्पादन में निरन्तर सुधार, और
- कारखाने में उत्पादन के गण्ुावत्ता सम्बन्धी पक्षों की समीक्षा व परिचालन मानकीकरण और टेक्नोलाॅजी सम्बन्धी प्रणालियों सहित सुधार के लिए परामर्श देना।
कच्चा माल
सेवाएं
- सेन्ट्रल कोल सप्लाई आरगनाइजेशन तथा कोल इण्डिया लिमिटेड से विचार-विमर्श के उपरान्त आयात योजना निर्धारण तथा स्वदेशी óोतों से कोयला प्राप्त करने के लिए निगमित कार्यालय से संपर्क।
- कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी कोयले और आयातित कोयले पर कड़ी नजर रखना।
- कच्चे माल व तैयार माल के आने व बाहर भेजने की वार्षिक परिवहन योजना का निर्धारण।
- परिचालन मामलों पर रेलवे के साथ संपर्क।
सुरक्षा
भिलाई इस्पात कारखाने में सुरक्षा सम्बन्धी कार्य कारखाने के कर्मचारियों तथा कारखाने के समीप रहने वाले लोगों सहित कारखाने से सम्बन्धित लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्धता तथा सुरक्षा कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन जुटाने पर आधारित है।
इस नीति के आधार पर सुरक्षा इंजीनियरी विभाग भिलाई इस्पात कारखाने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है, सम्बद्ध विभागों को परामर्श देता है और बताता है कि इन उपायों को किस प्रकार कार्य में लाया जाए। यह प्राप्त परिणामों की जांच करता है व प्रबन्धन को सुधार लाने संबंधी परामर्श देता है।
भिलाई इस्पात कारखाने में 50 पंजीकृत फैक्टरियां हैं तथा अन्य सेवा विभागों की तरह सभी फैक्टरियों में विभागीय सुरक्षा अधिकारी हैं जो फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा को बढ़ावा देने, दुर्घटनाएं कम करने तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।